इंदौर में एक कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की मौत के बाद परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चर्चा में है। इस रकम के लिए उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरना सबसे ज्यादा काम आया। 24 जनवरी को जिला कोर्ट द्वारा जारी इस आदेश को लेकर दैनिक भास्कर ने मैनेजर के परिवार और उनके वकील से बात की।
कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी टाटा-AIG को इसमें से 80% राशि माता-पिता को देने और बाकी के 20% राशि छोटे भाई और 85 वर्षीय दादा को भी देने का आदेश दिया है।
पहले जान लीजिए क्या है पूरा मामला…
घटना 4 जनवरी 2020 की दोपहर इंदौर के एमआर-11, स्मृति कॉलेज के पास की है। अहमदाबाद की एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर देवास निवासी अमित मिस्त्री (30) अपने दोस्त सौरभ के साथ बाइक से देवास से आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे MY हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां से एक अन्य हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी।