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लाक्षागृह पर हिंदुओं को मिला हक:बागपत कोर्ट ने 53 साल बाद सुनाया फैसला; मुस्लिम पक्ष ने बकरुद्दीन की मजार होने का किया था दावा

यूपी में बागपत जिले के बरनावा में बने महाभारत काल के लाक्षागृह पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया है। सोमवार को बागपत की सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम शिवम द्विवेदी ने इस मामले में फैसला सुना दिया।

पिछले करीब 53 साल से मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।

मेरठ की कोर्ट में साल 1970 में यह केस दायर किया गया था। 1997 में यह केस बागपत कोर्ट में शिफ्ट हुआ था, तभी से इसकी सुनवाई यहां हो रही थी। यहां मुस्लिम पक्ष मजार और कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा था, जिसे कोर्ट ने नकार दिया।

फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में उत्साह है। जबकि कोर्ट के फैसले के बाद लाक्षागृह पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी नजर रखे हैं। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

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