चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वह वीडियो भी देखा, जिसमें चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे हैं।
इसके बाद CJI ने कहा- वीडियो से साफ पता चल रहा है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफेस्ड (खराब) किया। क्या ऐसे ही चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर केस होना चाहिए।
उन्होंने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त करके पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभालकर रखा जाए। उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी रोक लगा दी है।
CJI ने कहा- चुनाव अधिकारी को यह बताना होगा कि वह भगोड़े की तरह कैमरे की ओर देखते हुए, बैलेट से छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। अगर वे कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए तो दोबारा चुनाव कराने होंगे।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को 19 फरवरी को बेंच के सामने पेश होने आदेश दिया है।