Headlines

SC बोला- नेताओं से पूछकर फैसला नहीं सुनाते:सियासी लड़ाई में कोर्ट को न घसीटें, तेलंगाना CM ने कहा था- कविता को बेल भाजपा-BRS की डील

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर सवाल उठाए। जिस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने गुरुवार को फटकार लगाई।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले से जुड़े केस को भोपाल ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी भी एक आरोपी हैं।

इसी दौरान रेवंंत के वकील मुकुल रोहतगी से अदालत ने पूछा कि क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने (रेवंत) क्या कहा? बस उन्होंने जो कहा है, उसे पढ़िए।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में अदालत को क्यों घसीटा जाए। क्या अदालत राजनीतिक पार्टियों या नेताओं से पूछकर कोई फैसला सुनाती है। ऐसे बयान से लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है।

28 अगस्त को रेवंत ने कविता की जमानत हासिल करने के लिए भाजपा और BRS के बीच डील की तरफ इशारा किया था।

CM रेड्‌डी ने कहा था- BRS ने लोकसभा में BJP की जीत के लिए काम किया

तेलंगाना CM ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर की बेटी और MLC के कविता को 5 महीने में जमानत मिलने पर संदेह है। मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली। जबकि CM केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

रेवंत रेड्‌डी ने आरोप लगाया कि BRS ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को BRS और भाजपा के बीच समझौते के कारण जमानत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में 5 महीने से जेल में बंद के कविता को 27 अगस्त को जमानत दे दी थी।

कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें अदालतें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 27 अगस्त को कविता को जमानत दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था- इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता, महिला हैं और PMLA के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

कैश फॉर वोट घोटाला केस में सरकारी वकील नियुक्त करेगा
सुप्रीम कोर्ट की बेंच BRS विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी की तरफ से लगाई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जगदीश ने मुकदमे को तेलंगाना से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि वह मामले के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति करेगा।

रेवंत रेड्डी को 31 मई 2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने विधान परिषद चुनावों में TDP उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का सपोर्ट करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को ₹50 लाख की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। रेवंत, तब तेलुगु देशम पार्टी में थे।

जुलाई 2015 में एसीबी ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत चार्जशीट दायर की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budget 2024