असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी:CM हिमंत बोले- बाल विवाह और काजी सिस्टम खत्म होगा, अगला टारगेट बहुविवाह पर बैन
असम विधानसभा ने गुरुवार (29 अगस्त) को मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून- असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1935 को रद्द करने का बिल पास किया। इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल, 2024 है।
पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी।
इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है। अब हमारा अगला लक्ष्य बहुविवाह पर बैन लगाना है।
विपक्ष ने असम सरकार के इस फैसले को मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी साल में वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है।
बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं…
पहला- मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी।
दूसरा- बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा।
सरमा बोले- हमारा उद्देश्य बाल विवाह रोकना
विधानसभा में इस बिल पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह खत्म करना नहीं है। हम काजी सिस्टम भी खत्म करना चाहते हैं। हम मुस्लिम शादी और तलाक को सरकारी तंत्र के तहत लाना चाहते हैं।
सरमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य काजियों जैसी निजी संस्था को सपोर्ट नहीं कर सकता है।
सरमा ने कहा- अगला लक्ष्य बहुविवाह रोकना है
सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया- आज का दिन बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई से लड़ने के हमारे प्रयास में ऐतिहासिक है। असम विधान सभा ने ‘असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2024’ पारित किया है।
इस कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ अनिवार्य होगा और इसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। यह कानून टीनेज प्रेग्नेंसी रोकने में भी मददगार होगा। यह विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है!
मंत्री बोले- पिछले कानून में बाल विवाह होने की गुंजाइश थी
इस बिल को 22 अगस्त को रिवेन्यू एंड डिजास्टर मिनिस्टर जोगन मोहन ने विधानसभा में पेश किया था। इसके साथ उन्होंने असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस, 2024 भी पेश किया था। उन्होंने कहा कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1935 में 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला की शादी का रजिस्ट्रेशन किए जाने की संभावना थी।
उन्होंने बताया कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं था कि हम मॉनिटर कर सकें कि पूरे राज्य में यह कानून लागू हो रहा है या नहीं। इसमें मुकदमे भी बहुत दर्ज होते थे। इस कानून को बाल विवाह और जबरन शादियां करवाने के लिए मान्यता प्राप्त लाइसेंसी (मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार) और नागरिकों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल करने की भी गुंजाइश थी।
मंत्री जोगन मोहन ने यह भी बताया कि इस कानून के तहत शादियों और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं था। अगर रजिस्ट्रेशन होता भी था, तो वह इतना अनौपचारिक होता था कि उसमें कई नियमों के उल्लंघन की गुंजाइश रहती थी। यह आजादी के पहले का एक्ट है, जिसे तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया सरकार ने असम प्रांत के मुस्लिमों के धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए लागू किया था।
असम में 81% बाल विवाह के मामलों में कमी आई
इससे पहले जुलाई में कैबिनेट ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को हटाकर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लॉ को लाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी। 1935 के कानून के तहत स्पेशल कंडीशन में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति दी जाती थी।
जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट ने बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी कार्रवाई के जरिए असम में बाल विवाह के मामलों को कम किया है। 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है।