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दिल्ली कोचिंग हादसा- 6 आरोपी CBI रिमांड पर भेजे गए:जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा- कोचिंग मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया

दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 6 आरोपियों को चार दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए इनका हिरासत में रहना जरूरी है।

CBI हिरासत में भेजे गए आरोपियों के नाम अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह हैं। इन्हें चार सितंबर तक CBI कस्टडी में रहना होगा।

वहीं, CBI ने कोर्ट को बताया कि राव आईएएस के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था। ओल्ड राजेंद्र नगर एक निचला इलाका है। यहां थोड़ी सी बारिश में पानी बेसमेंट में घुस जाता है। इसके बावजूद कोंचिग मालिक ने इसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे।

दरअसल, 27 जुलाई को राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी।

जांच एजेंसी 7 अगस्त को बेसमेंट की जांच की थी
CBI ने दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर की राउ कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। CBI की टीम 7 अगस्त को कोचिंग सेंटर पहुंची थी और बेसमेंट की जांच की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने पुलिस से 6 अगस्त को ये केस अपने में हाथ लिया था। CBI से पहले दिल्ली पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

कोचिंग हादसा 27 जुलाई की रात को हुआ था। जब छात्र कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी तेजी से बारिश का पानी भर गया और तीन छात्र श्रेया यादव, नेविन डॉल्विन और तान्या सोनी की डूबने से मौत हो गई। इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद 7 अगस्त को CBI ने राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की जांच की।

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को सौंप दिया है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच CBI को सौंपी है। आदेश दिया है कि जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने कहा था, ‘लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।’ पूरी खबर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट बोला था- कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं
सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर बताया। बेंच ने कहा था- हम कोचिंग सेटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं? पूरी खबर पढ़ें

अब तक इस मामले में क्या हुआ

6 पॉइंट में राजिंदरनगर हादसे की वजह

  1. 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए।
  2. गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया।
  3. चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था।
  4. कुछ सेकेंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर गया।
  5. स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थीं। इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें हुईं।
  6. देर रात 3 छात्रों के शव मिले। 14 को रस्सियों के सहारे निकाला गया। ​​​​​​रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था।

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