मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा की गई शिकायत पर दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया गया है
डॉ. मेधा ने पिछले साल याचिका में कहा था- राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है कि वे और उनके पति मुम्बई के मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों बनाने और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं।