झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने ED को एक बार में अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। वहीं, ED कोर्ट में रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को पेश किया। कोर्ट में ED की ओर से चार दिनों की रिमांड मांगी गई। लेकिन, कोर्ट ने तीन दिनों की रिमांड ग्रांट की है। अब ED हेमंत सोरेन से 15 फरवरी तक पूछताछ करेगी।
हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।
जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका और संशोधन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को दो हफ्ते का समय दिया।
पूर्व CM ने ED की गिरफ्तारी के खिलाफ क्रिमिनल और हस्तक्षेप याचिका दायर की है। ED कोर्ट में ED की ओर से पुराने ग्राउंड पर 4 दिन और रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। इसपर हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि पुराने ग्राउंड पर रिमांड मांगा जा रहा है। कोई नई बात नहीं है। इस स्थिति क्यों रिमांड दिया जाए। बता दें कि ED हेमंत सोरेन से पिछले 10 दिनों से पूछताछ कर रही है।
इससे पहले 5 फरवरी को पूर्व सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां अदालत ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 9 फरवरी तक का वक्त मिला था। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रखेंगे। जबकि, ईडी की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित कुमार दास पेश होंगे। याचिका की सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंधवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ के समक्ष इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की अपील की।
सीजेआई ने 2 फरवरी को मामले की सुनवाई करने की बात कही। इस दिन जस्टिस खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेष और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में भी ऐसी ही याचिका दाखिल की गई है।
इस पर सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट से याचिका वापस ली जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालत को प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 19 की समीक्षा करनी होगी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को सुनने से मना करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इससे पहले एक फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हेमंत सोरेन की ओर से याचिका वापस लेने की बात कही गई। जिस पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया। 5 फरवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की।
पांच फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुना। इस दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से नए तथ्य आने के बाद उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय दिया जाए। जिसे खंडपीठ ने स्वीकार करते हुए 9 फरवरी तक का समय दिया। वहीं सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख रखी है।
याचिका में हेमंत सोरेन ने क्या कहा है
हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि ED के अधिकारी उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीएमएलए-2002 में इन्हें नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि आम चुनाव नजदीक होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके पिता के खिलाफ लोकपाल की अदालत में शिकायत की है। इस मामले में सीबीआई ने गलत जांच की। सीबीआई ने जांच कर लोकपाल की अदालत में तीन रिपोर्ट पेश की। इसमें उन संपत्तियों को हम लोगों की पारिवारिक संपत्ति बताया गया है, जो हमारी है ही नहीं।
दायर याचिका में कहा गया कि ED ने हेमंत सोरेन को पहले अवैध खनन को लेकर समन भेजा। जिस पर उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। इसके बाद सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 272/23 में उन्हें समन भेजा जाने लगा। ED की ओर से उन्हें जिस संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया, वह संपत्ति उनकी है ही नहीं।
ED की रिमांड पर हैं हेमंत सोरेन
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 12 फरवरी तक ED की रिमांड पर हैं। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में ईडी उन्हें पेश करेगी। कोर्ट ने अब तक दो बार उन्हें 5-5 दिन की रिमांड ED को दी है।
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