सीटी रवि की शिकायत राष्ट्रपति से करेंगी कर्नाटक की मंत्री:रवि ने लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द कहे थे, विधानपरिषद अध्यक्ष बोले- सबूत नहीं है
बेंगलुरु2 घंटे पहले
सीटी रवि को 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। 20 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कस्टडी से बाहर आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। – Dainik Bhaskar
सीटी रवि को 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। 20 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कस्टडी से बाहर आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।
कर्नाटक विधान परिषद में महिला कांग्रेस नेता को कथित तौर से प्रॉस्टिट्यूट कहे जाने के मामले में विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराट्टी ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना का कोई सबूत नहीं मिला है।
दरअसल, 19 दिसंबर को कर्नाटक कांग्रेस नेता लक्ष्मी हेब्बालकर ने भाजपा MLC सीटी रवि पर उन्हें ‘प्रॉस्टिट्यूट’ कहने का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी।
इसे लेकर बसवराज होराट्टी ने कहा कि हमने परिषद के सचिव और अन्य अधिकारियों से बात की, किताबों का अध्ययन किया, लेकिन हमें इस आरोप को प्रमाणित करने वाला सबूत नहीं मिला है। इसके आधार पर हमने फैसला दिया है।
विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर लक्षमी हेब्बलकर ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर रवि को माफ नहीं करेंगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी न्याय की मांग करेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखेंगी।
19 दिसंबर को हुबली धारवाड़ महानगर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता सीटी रवि के खिलाफ संगोली रायन्ना सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया था।
19 दिसंबर को हुबली धारवाड़ महानगर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता सीटी रवि के खिलाफ संगोली रायन्ना सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया था।
पूरा मामला सिलसिलेवार पढ़ें…
1. गृहमंत्री शाह के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं के बीच बहस हुई
19 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक गृहमंत्री अमित शाह की बाबा साहेब पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी MLC रवि ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ‘ड्रग एडिक्ट’ कहा।
इसके बाद हेब्बालकर ने चिल्लाते हुए रवि को बताया और कहा कि उन्होंने कार से एक आदमी को कुचल कर मारा है। कथित रूप से इस बात से गुस्साए रवि ने हेब्बलकर को कई बार ‘प्रॉस्टिट्यूट’ कहा।
कर्नाटक विधानसभा में एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते भाजपा और कांग्रेस विधायक।
कर्नाटक विधानसभा में एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते भाजपा और कांग्रेस विधायक।
2. लक्ष्मी हब्बालकर ने सीटी रवि के खिलाफ FIR दर्ज कराई
लक्ष्मी हेब्बलकर ने 19 दिसंबर को ही सीटी रवि के खिलाफ बेलगावी के हिरेबागीवाड़ी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद रवि को पूछताछ के लिए खानापुरा पुलिस स्टेशन में लाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।
भाजपा नेता रवि ने मंत्री लक्ष्मी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा रही है। उन्होंने कभी महिला मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।
3. रवि ने आरोप लगाया- पुलिस ने अब तक 3 जिलों में ट्रांसफर किया
19 दिसंबर को लक्ष्मी हेब्बालकर के समर्थकों ने रवि पर हमला किया। इसमें उनके सिर पर चोट लगी। 20 दिसंबर की सुबह पुलिस उन्हें हिरासत में लेने पहुंची, तो वे विरोध जताने के लिए जमीन पर बैठ गए।
20 दिसंबर को अंकलगी पुलिस स्टेशन से दूसरे जगह भेजे गए भाजपा MLC सी.टी. रवि ने कहा, “अब तक मुझे तीन जिलों बेलगावी, धाधवड और बागलकोट में ट्रांसफर किया गया है। कोई भी यह नहीं बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस समय ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बाद में बोलूंगा। मैं यह कह सकता हूं कि यह एक तानाशाही सरकार है। अब तक मुझे मेरे खिलाफ दर्ज मामले के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।”
सीटी रवि के सिर पर चोट लगी थी, शुक्रवार सुबह 3 बजे पुलिस उन्हें थाने लाने लगी तो वे सड़क पर बैठ गए।
4. BJP नेता के वकील बोले- रवि की जान को खतरा
20 दिसंबर को रवि के वकील चेतन ने बताया कि जैसे ही उन्हें हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली, वे तुरंत खानपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमें 1.5 घंटे तक अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
जब हम सीटी रवि से मिले, तो उन्होंने कहा कि वे FIR दर्ज कराना चाहते हैं। रवि के मुताबिक उनकी जान को खतरा है। वकील का आरोप है कि लिखित शिकायत के बावजूद खानपुरा पुलिस ने उनकी FIR दर्ज नहीं की।
कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर की शिकायत के बाद उनके समर्थक जबरन विधानसभा में दाखिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया।
5. शुक्रवार को सीटी रवि को जमानत मिली
20 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीटी रवि को जमानत दे दी। जस्टिस एमजी उमा ने साफ किया कि रवि को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा और जांच में सहयोग करना होगा।
शुक्रवार को ही रवि ने कांग्रेस नेताओं और पुलिस पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो पुलिस और कांग्रेस इसकी जिम्मेदार होगी।
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