बेंगलुरु में रहने वाले एक शख्स को स्पाइसजेट फ्लाइट में एक्सपायरी डेट का मिल्कशेक दिया गया। जिससे व्यक्ति बीमार पड़ गया। बाद में शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट ने एयरलाइंस को 60 हजार रुपए मुआवजे का आदेश दिया।
मामला 20 जून 2023 का है, साउथ बेंगलुरु के एन श्रीनिवासमूर्ति स्पाइसजेट फ्लाइट से दुबई से मुंबई जा रहे थे। उन्होंने 80ML मिल्कशेक का पैकेट ऑर्डर किया और पी लिया।
बाद में उन्होंने मिल्कशेक के पैकेट पर देखा कि इसकी एक्सपायरी डेट 18 जून थी। उन्होंने अदालत को बताया कि मिल्कशेक पीने के बाद उन्हें बेचैनी और उल्टी होने लगी।
शिकायतकर्ता ने कहा- बीमारी के चलते बिजनेस में घाटा हुआ
श्रीनिवासमूर्ति के मुताबिक, बीमारी के चलते वह एक हफ्ते तक कहीं बाहर नहीं जा सके। उनका हरी मिर्च का कारोबार है और ट्रैवल न करने की वजह से उनका 22.1 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जिसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम में एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
श्रीनिवासमूर्ति ने एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चार डायरेक्टर्स को मानसिक पीड़ा और नुकसान के लिए 1 लाख रुपये, मेडिकल खर्च के लिए 9 लाख रुपये, हरी मिर्च खराब होने के लिए 22.1 लाख रुपये और यात्रा लागत के लिए 50,000 रुपये सहित अन्य राहत देने का निर्देश देने की मांग की।
कोर्ट ने एयरलाइंस को दोषी माना, मुआवजे का आदेश दिया
इस कार्यवाही के दौरान एयरलाइन अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। बाद में अदालत ने पाया कि उनकी ओर से लापरवाही की गई है। अदालत ने माना कि श्रीनिवासमूर्ति को बिजनेस में नुकसान हुआ है। हालांकि वह मेडिकल को लेकर पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने श्रीनिवास की तरफ से मुआवजे की जितनी रकम मांगी गई थी। उसमें कटौती कर दी।
22 जनवरी के अपने आदेश में, अदालत ने एयरलाइंस पर खराब सर्विस के लिए 25,000 रुपए, मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपए और मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। एयरलाइन को आदेश का पालन करना होगा।