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SC का आदेश, AAP 15 जून तक दफ्तर खाली करे:कोर्ट बोली- ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण, ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगे

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी (AAP) के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने AAP को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका AAP की तरफ से लगाई गई थी। आप आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था।

AAP का कहना है कि वह नेशनल पार्टी है तो उसे किसी अच्छी जगह पर ऑफिस बनाने की परमिशन दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए AAP को केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हम आपको 15 जून तक का समय देते हैं।

इससे पहले AAP ने 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि पार्टी ने राउज एवेन्यू में दिल्ली HC की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। यह जगह उसे 2015 में दी गई थी। AAP ने अपनी दलील में यह भी कहा कि वह हाईकोर्ट की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ऑफिस बनाने के लिए उसे दूसरी जगह दी जाए।

आम आदमी पार्टी बोली- नेशनल पार्टी के चलते 2 जगह ऑफिस बनाने के हकदार
AAP की दलील है कि हमें यह जमीन 2015 में दी गई थी। यह तब से हमारे पास है। अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोर्ट के आदेश पर तुरंत जमीन खाली की तो हमारे पास पार्टी ऑफिस के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जबकि बाकी 5 राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में आवंटित कार्यालय से संचालित हैं।

AAP ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने 2012 में निर्देश जारी किए थे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां दिल्ली में 2 जगह ऑफिस बनाने की हकदार हैं, एक नेशनल ऑफिस और दूसरा दिल्ली यूनिट के लिए।

AAP ने कहा कि वह जमीन खाली करने को तैयार है, लेकिन कोर्ट को यह साफ करना होगा कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार उसे ऑफिस के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। अगर पार्टी को नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में उसके हक की 2 जगहों में से एक ही जगह दी जाती है तो वह राउज एवेन्यू में मौजूदा ऑफिस खाली कर देगी।

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