सुप्रीम कोर्ट के पांच जज की संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड मामले के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग (ECI) को मुहैया कराने का आदेश दिया है। एसबीआई को यह जानकारी मंगलवार को बैंक बंद होने से पहले तक देनी होगी। शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई द्वारा 30 जून तक का समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि मंगलवार, 12 मार्च तक जानकारियां दाखिल कर दी जाएं। साथ ही अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI को भी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को वेबसाइट पर प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक का सामय दिया है।