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सनातन धर्म विवाद,उदयनिधि स्टालिन की FIR क्लब करने की मांग:सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने स्वेच्छा से बयान दिया, अपनी तुलना मीडिया से नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 1 अप्रैल को तमिलनाडु के मंत्री और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई की। इसमें उन्होंने सनातन धर्म खत्म करने वाले कमेंट पर अपने खिलाफ दर्ज FIR क्लब करने की मांग की थी। स्टालिन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में FIR दर्ज हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्टालिन से कहा कि वे अपनी तुलना मीडिया से नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिका में बदलाव करने और इसे CrPC की धारा 406 के तहत दायर करने का आदेश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।

नूपुर शर्मा के मामले में FIR क्लब हुईं थीं- अभिषेक मनु सिंघवी
उदयनिधि ने याचिका में कहा था कि रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णब गोस्वामी, मोहम्मद जुबैर, अमीश देवगन से जुड़े मामलों की तरह उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR क्लब कर दी जाएं। सुनवाई के दौरान स्टालिन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के मामले का हवाला दिया। नूपुर के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR बाद में एक राज्य में ट्रांसफर कर दी गई थीं।

सिंघवी ने दलील दी- नूपुर शर्मा एक राजनेता हैं। इस पर बेंच ने कहा- आखिरकार आपने (उदयनिधि स्टालिन) स्वेच्छा से बयान दिया है। जिनका हवाला दिया गया, वे मीडिया के लोग थे, जो TRP के लिए अपने मालिकों के अनुसार काम कर रहे थे।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था- आप आम आदमी नहीं, मंत्री हैं
उदयनिधि ने सितंबर 2023 में सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि को उनके विवादित बयान के खिलाफ फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि वे एक आम आदमी नहीं बल्कि एक मंत्री हैं। उन्हें अपने बयानों का नतीजा पता होना चाहिए।

कोर्ट ने उनके वकील से पूछा था- आप अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपने जो कहा उसके परिणाम क्या होंगे?

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