आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई।
संजय की बेटी इशिता सिंह ने बताया, हम सभी बहुत खुश हैं और उनकी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। हम जमानत आदेश के साथ अब तिहाड़ जेल जाएंगे। वह शाम 6-7 बजे तक बाहर आ सकते हैं। परिवार के लिए यह एक कठिन समय था। मेरे पिता विपक्ष के बहुत मजबूत नेता रहे हैं।
संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख का बॉन्ड भरा।
कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखीं। पहला- वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।
संजय सिंह की रिहाई में देरी का क्या है कारण
संजय सिंह की रिहाई का जब आदेश जारी हुआ, उस वक्त आप नेता अस्पताल में एडमिट थे। संजय को मंगलवार को लिवर से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 24 घंटे बाद यानी बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।
अस्पताल से संजय सिंह को तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहां जेल प्रशासन जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद संजय को रिहा करेगा।
लाइव अपडेट्स
जेल से बाहर आने के बाद पार्टी ऑफिस जाएंगे संजय सिंह
संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद वह AAP ऑफिस जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।
तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा- अभी तक नहीं मिला जमानत ऑर्डर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि उन्हें अभी तक जमानत ऑर्डर नहीं मिला है।
TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा बोले- संजय की जमानत सरकारी एजेंसियों पर तमाचा
संजय सिंह की जमानत पर TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले दिन से स्पष्ट था कि संजय सिंह और अन्य नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की गई थी। एक आदमी तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता। संजय सिंह एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सरकारी एजेंसियों पर तमाचा मारा है बल्कि समाज के उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो बदले की भावना से ऐसा करते हैं।
संजय सिंह की मां राधिका सिंह बोलीं- बेटा निर्दोष और ईमानदार है
संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने कहा- 2 मार्च की सुबह संजय से मिले थे, लेकिन जमानत के बारे में कुछ नहीं पता चला। भगवान ने हमारी सुन ली। उस दिन के बारे में मत पूछिए जब हमारा लड़का हमारे सामने गया, हम बहुत रोए हैं। जो ईमानदार रहता है उसकी भगवान कभी ना कभी सुनते हैं।
राधिका सिंह ने कहा- बिना किसी सबूत के ऐसे ही हमारे लड़के को पकड़ ले गए। वो बीमार है, पेट में तकलीफ है। हमारा बेटा निर्दोष है, ईमानदार है उसे बेल तो मिलनी ही थी। वैसे तो उसे जेल जाना ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती पकड़ कर ले गए थे। संजय जब घर आएंगे तो उसका दिल से स्वागत करेंगे।
आज शाम 7 बजे तक बाहर आ सकते हैं पिता संजय : बेटी इशिता सिंह
संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह ने कहा, हम सभी बहुत खुश हैं। हम उनकी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। हम जमानत आदेश के साथ अब तिहाड़ जेल जाएंगे। वह शाम 6-7 बजे तक बाहर आ सकते हैं। परिवार के लिए यह एक कठिन समय था। मेरे पिता विपक्ष के बहुत मजबूत नेता रहे हैं।
संजय सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिली
संजय सिंह को बुधवार को ILBC अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लिवर से संबंधित समस्या के कारण संजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 24 घंटे तक अस्पताल में थे।
अस्पताल में एडमिट संजय सिंह से बुधवार सुबह मां-बेटा मिलने पहुंचे थे
संजय सिंह की जमानत के 5 पॉइंट
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि 6 महीने तक वे जेल में रहे। जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
ED बताए कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके (ED) लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ED ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लिमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें AAP सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि, उन्हें आरोपी नहीं बनाया।