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मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की:कहा- लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं; कोर्ट ने CBI-ED से जवाब मांगा

सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में चल रहे हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI और ED को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

मनीष शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। मार्च 2024 में सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई बाकी है।

बीमार पत्नी का हवाला दे मांगी थी जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

मनीष ने पत्नी की बीमार के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। लेकिन तब जस्टिस दिनेश शर्मा ने 3 जुलाई को कहा था कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है।

हालांकि कोर्ट ने पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहें उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर ले जाया जाए। लेकिन पुलिस आयुक्त ध्यान रखें कि घर के बाहर मीडिया मौजूद न हो।

लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी मनीष अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए थे। दरअसल, पत्नी से मिलने के लिए मनीष के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर जाकर पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। उसमें हॉस्पिटल जाकर मिलने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल सके और सात घंटे बाद वापस तिहाड़ जेल आ गए। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्केलेरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं।

इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को CBI केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है मनीष की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं।

इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था।

शराब नीति घोटाला केस- केजरीवाल और के. कविता भी हिरासत में
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी केस में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के. कविता भी न्यायिक हिरासत में हैं।

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