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केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत:चुनाव प्रचार कर सकेंगे; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केस पर बात नहीं करेंगे; 2 जून को सरेंडर करना होगा

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केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत:चुनाव प्रचार कर सकेंगे; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केस पर बात नहीं करेंगे; 2 जून को सरेंडर करना होगा

नई दिल्ली2 मिनट पहले
अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वे 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी।।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। अदालत ने शुक्रवार को 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 3 बातें कहीं

  1. केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे।
  2. चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
  3. दो जून को सरेंडर करना होगा।

किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी?
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 21 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’

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