दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और दोनों पक्षों को एक हफ्ते में लिखित दलील दायर करने को कहा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए केजरीवाल निचली अदालत जा सकते हैं.
बता दें कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से आज शिकायत दायर की गई है. केजरीवाल की ओर से 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई को अवैध बताया गया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांक दत्ता की पीठ में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से पक्ष रखा, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेष मनु सिंघवी ने तर्क रखे.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आरोपी मनीष सिसोदिया के बारे में बताएं कि आप केजरीवाल मामले से इसे कैसे अलग करते हैं? ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने मनीष सिसोदिया की भूमिका पर दलील देते हुए गोवा चुनाव का जिक्र किया, जिसमें शराब कंपनियों से नकदी ली गई और गोवा चुनाव में खर्च किए गए. एएसजी ने कहा कि हमारे पास प्रमाण हैं कि हवाला के जरिए पैसे का लेनदेन हुआ.