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ED ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की:राऊज एवेन्यू कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा; इसी दिन दिल्ली CM को सरेंडर करना है

ED ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की:राऊज एवेन्यू कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा; इसी दिन दिल्ली CM को सरेंडर करना है

नई दिल्ली1 घंटे पहले
फिलहाल दिल्ली CM 1 जून तक जमानत पर हैं।

दिल्ली शराब नीति केस में ED ने राऊज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ED ने कोर्ट से 14 दिन का समय और मांगा है। कोर्ट 2 जून को इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल दिल्ली CM 1 जून तक जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए, 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसी केस में BRS नेता के कविता की कस्टडी भी 3 जून तक बढ़ा दी गई है।

ED की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ED ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था।

17 मई को केजरीवाल की ED की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। SC ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

ED के मुताबिक, चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया गया है। शराब नीति मामले ये पहली चार्जशीट है, जो केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई।

17 मई का सुप्रीम कोर्ट रूम लाइव…

जस्टिस खन्ना- हम मनीष सिसोदिया के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले का कोई बयान चाहते हैं। हम फाइलों को भी देखेंगे।

सिंघवी- धारा 70 का मुद्दा खुला छोड़ा जा सकता है। जल्दबाजी में दिए गए फैसले का असर भी बड़ा हो सकता है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच फाइलें देख रही है।

सिंघवी- डेढ़ साल तक उन्होंने जांच की। केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जुलाई-अगस्त 2023 में ED के पास जो सबूत थे। उसके आधार पर गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। शरथ रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। पीठ दर्द पर जमानत दे दी गई। क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मुझे सलाखों के पीछे डाल सके? अब मेरा नाम विजय नायर से जोड़ दिया। उनके पास विजय नायर के खिलाफ मामला है। उन्होंने मुझे यह कहते हुए फंसा लिया कि वह मेरा सहयोगी था।

सिंघवी- वह एक आईटी कंसल्टेंट हैं। वह अक्सर गेस्टरूम का इस्तेमाल करता था। एक्साइज पाॉलिसी के बारे में कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। ED मान रही है कि विजय नायर ने मुझे रिपोर्ट की थी। गिरफ्तारी का आधार करीबी सहयोगी है।

जस्टिस खन्ना- हम इन सबमें नहीं जा सकते।

जस्टिस खन्ना- आपने गोवा में प्रचार किया और उस होटल में रुके?

सिंघवी- एनसीटी ने बिल भरे। 1 लाख रुपए या कुछ और…

जस्टिस खन्ना- हवाला ऑपरेटरों ने नहीं, हवाला ऑपरेटर ने पेमेंट नहीं किया है।

सिंघवी- शरथ रेड्डी को छोड़ दें तो गिरफ्तारी के आधार में किसी और बयान का उल्लेख नहीं है। गिरफ्तारी होने तक केजरीवाल पर किसी भी तरह के अपराध का आरोप नहीं था।

कोर्ट रूम लाइव

सिंघवी- 30 अक्टूबर 2023, ED का पहला समन आया था, उसमें मैं (केजरीवाल) आरोपी नहीं था। ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि मैं आरोपी नहीं हूं। आखिरी समन 16 मार्च का था। इसमें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। तब भी मै आरोपी नहीं था। 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

सिंघवी- केजरीवाल ने अपराध की आय का इस्तेमाल कैसे किया, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं। गिरफ्तारी के आधार पर बताया गया सारा मटेरियल जुलाई-अगस्त 2023 से पहले का है। कुल 15 लोग, मैंने हवाला ऑपरेटरों को भी शामिल किया है। ये सारे सबूत अगस्त 2023 से पहले के हैं। इस केस (केजरीवाल) में नया क्या है?

ASG राजू- जब वे इस तरह की दलीलें देते हैं तो वे मुझ पर दबाव डालते हैं।

जस्टिस खन्ना- अगर यह गलत है तो यह उनके खिलाफ जाएगा।

सिंघवी- कुल 15 लोग, मैंने हवाला ऑपरेटरों को भी शामिल किया है। ये सारे सबूत अगस्त 2023 से पहले के हैं। केजरीवाल में नया क्या है?

ASG राजू- जब वह इस तरह की दलीलें देते हैं तो वे मुझ पर दबाव डालते हैं।

जस्टिस खन्ना- अगर यह गलत है तो यह उनके खिलाफ जाएगा।

इन दलीलों के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सिंघवी के बीच बहस हो गई।

जस्टिस खन्ना- आप एक-दूसरे को नहीं, हमें बताएं। सिसोदिया के फैसले के बाद क्या मटेरियल है।ASG राजू- मैंने लिखित निवेदन दे दिया है। अब हमें केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच की चैट मिली है।

सिंघवी- ये कोर्ट के लिए है या मीडिया के लिए? क्या वह आज तक इस बात को दबाए हुए था?

सिंघवी- यह अंतिम समय में संदेह पैदा करने के लिए है। वह निष्पक्ष नहीं है। यह बात वे शुक्रवार शाम 4:30 बजे कहते हैं।

तुषार मेहता जवाब देते हैं…

सिंघवी- बहुत सुविधाजनक। ऐसा लगता है कि मार्च से लेकर आज तक वे सबूत दबा रहे थे।

दिल्ली HC ने माफ किया लॉ स्टूडेंट का लगा 75 हजार रुपए का जुर्माना
इधर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग वाली याचिका लगाने वाला लॉ स्टूडेंट पर लगा 75 हजार रुपए का जुर्माना दिल्ली HC ने माफ कर दिया। स्टूडेंट ने अपनी कोर्ट में बिना किसी शर्त माफी मांगी थी और कहा था कि उसने सबक सीख लिया है।

छात्र के वकील ने कहा कोर्ट में कहा कि लड़का अभी छात्र है उसके पास जुर्माना देने के लिए कमाई का जरिया नहीं है। 22 अप्रैल को लॉ स्टूडेंट ने केजरिवाल को असाधारण अंतिरम जमानत दिए जाने की याचिका दाखिल की थी। इसमें छात्र ने अपना नाम हम भारत के लोग बताया था।

10 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में 5 बार सुनवाई हुई…

  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…

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