मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 31 मई को ही निर्णय सुरक्षित कर लिया था लेकिन उसके बाद इंतिजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने सुनवाई का पूरा मौका देने की मांग की थी, जिसके बाद दो दिन फिर सुनवाई हुई थी।
Muslim side petition dismissed… मई माह तक 30 कार्य दिवसों पर हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष की ओर से 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हवाला देकर कहा गया कि यह विवाद इन चारों एक्ट से बाधित है इसलिए मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल डेढ़ दर्जन मुकदमों पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती।