मुंबई की स्पेशल POCSO कोर्ट ने एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कहने पर दो साल जेल की सजा सुनाई है।
जस्टिस अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी के शब्द 14 वर्षीय नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उसे बरी करते हुए कोर्ट ने IPC तहत सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
पीड़ित पक्ष के मुताबिक घटना सितंबर 2019 में हुई जब लड़की की मां ने उसे दुकान पर समान लेने भेजे था। इसी दौरान रास्ते में 19 साल के आरोपी ने लड़की का पीछा किया।
मौका मिलते उसने हाथ पकड़कर नाबालिग से आई लव यू कह दिया। लड़की रोते हुए घर लौटी और मां को पूरी घटना के बारे में बताया। जिसके बाद मां ने साकीनाका पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
युवक ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा उसका लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और घटना के वक्त उसने ही मिलने बुलाया था। मामले में लड़की, उसकी मां समेत 4 गवाहों से पूछताछ की।
आरोप के खारिज करने वाले सबूत नहीं- कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि लड़की का आरोपी के साथ संबंध होता तो वह डर के कारण अपनी मां को घटना के बारे में नहीं बताती। कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद जब लड़की की मां ने जब आरोपी से घटना का विरोध किया तो उसे धमकाया भी गया।
जस्टिस लोखंडे ने कहा कि लड़की और उसकी मां के बयान एक दूसरे से मेल खाते हैं। दोनों ने प्रेम संबंध की बात से इनकार किया है। इन्हें खारिज करने वाले कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं।
लड़की से बात करना यौन उत्पीड़न नहीं
इससे पहले एक अन्य मामले में स्पेशल POCSO कोर्ट में स्पेशल जस्टिस कल्पना पाटिल एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी भी लड़की से बात करना यौन उत्पीड़न नहीं है। कोर्ट ने कहा मामले में लड़की ने कभी भी आरोपी से बात करने की अनिच्छा जाहिर नहीं की थी।
मामला 2017 का मुंबई के कुर्ला इलाके का था। जिसमें एक आठवीं कक्षा की छात्रा स्कूल के बाद अपने घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी युवक ने लड़की से बात करने के लिए उसे रोका। लड़की ने घर पहुंच कर इसकी शिकायत अपने परिजन को दी। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।